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क्यूआर कोड के साथ मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स से लैस होंगे नये पैन कार्ड करवायें रिडजाईन

बिजनस            Jan 18, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

बैंकिंग और टैक्स व्यवस्था में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2017 से नया पैन कार्ड (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) जारी किया है। नया पैन कार्ड मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है और इसे टैंपर करना नामुमकिन है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला नया पैन कार्ड आपके पुराने पैन कार्ड से कई मामलों में बेहतर है। नई डिजाइन के साथ तैयार नया पैन कार्ड लुक्स में पुराने पैन कार्ड से कई गुना 'खूबसूरत' है। नए फीचर के तौर पर इसमें क्विक रेस्पॉन्स कोड (क्यूआर कोड) की सुविधा दी गई है। वहीं नए कार्ड में आपके पैन नंबर और सिग्नेचर को नई जगह दी गई है।

केन्द्र सरकार ने नोटबंदी के बाद देश में बैंकिंग और टैक्स ढांचे में बड़ा सुधार करने की नियत से नया पैन कार्ड जारी करने का फैसला लिया है। इस कदम से सरकार की कोशिश देश में टैक्स बेस को बढ़ाने के साथ-साथ पैन कार्ड यूजर्स द्वारा किसी फर्जीवाडे पर लगाम लगाने की होगी। देश में लगभग 20 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है।

हाल ही में रिजर्व बैंक ने सभी बैंक खातों के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसके बाद इस नए कार्ड के जरिए पैन कार्ड के सुरक्षा मानकों को नई परिभाषा देने की कोशिश की गई है।

8 जनवरी 2017 को केन्द्र सरकार ने सभी बैंक खाताधारकों को 28 फरवरी 2017 तक अपने-अपने बैंक में पैन जमा कराना अनिवार्य कर दिया था। इससे पहले नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को हिदायत दी थी कि किसी भी बड़ी रकम को बिना पैन कार्ड नंबर दिए अदा न किया जाए।

मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से अधिक की किसी खरीदारी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। वहीं कई क्षेत्रों में बिना पैन के ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। लिहाजा, कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में बढ़ते हुए उम्मीद की जा रही है कि अब ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन पैन के जरिए होंगे जिससे सरकार को बड़ा टैक्स बेस मिलेगा।

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति अथवा संस्था को एक ही पैन नंबर जारी किया जा सकता है। सरकार ने अब नए जारी किए जाने वाले सभी पैन नंबर को इस नए फीचर्स वाले कार्ड के माध्यम से ही करने का फैसला लिया है।

आप यदि पुराने पैन कार्ड होल्डर हैं तो आप सामान्य प्रक्रिया के तहत अपना पैन कार्ड रीप्रिंट कराने का आवेदन कर सकते हैं। रीप्रिंट होकर मिलने वाला आपका नया पैन कार्ड इन फीचर्स से लैस होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नए कार्ड के लिए आपसे रीप्रिंट चार्ज लेगी। चार्ज 93 रुपये है जिसमें सर्विस चार्ज जोड़कर कुल 107 रुपये लगेंगे।



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