मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश से शिक्षकों को लेकर एक बुरी खबर है. प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है. लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं.
इस निर्देश से राज्य में 500 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय ने 10 अगस्त 2023 के बाद बीएड (B.ED) डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. अब प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड नहीं बल्कि डीएड की डिग्री जरूरी होगी.
किसी उम्मीदवार की योग्यता में गलती से भी बीएड की जगह डीएड लिखा है तो इसकी जांच कर उस नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा. प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है.
500 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में
लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद खतरे में 500 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है. इस आदेश में कहा गया कि 10 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्तियां मान्य रहेंगी. लोक शिक्षण संचालनालय ने 10 अगस्त 2023 के बाद बीएड के आधार पर नियुक्त पाने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी 1 हफ्ते में भेजने के निर्देश दिए हैं.
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी के लिए राज्य के 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है. मध्य प्रदेश के आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी,सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई हैं.
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