महिला पत्रकार ने बिल्डिंग से कूदकर की आत्महत्या

मीडिया, वामा            May 02, 2016


मल्हार मीडिया ब्यूरो। उत्तरप्रदेश के फरीदाबाद में एक महिला पत्रकार ने बिल्डिंग के कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि उस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को पत्रकार पूजा तिवारी ने फरीदाबाद के सेक्टर-46 के सदभावना अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि इंदौर की रहने वाली पूजा तिवारी एक वेब पोर्टल के लिए काम करती थीं। पिछले दिनों उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो बेहद परेशान थी। पुलिस को उसकी एक सहेली ने बताया कि इस मामले के बाद वेबसाइट ने उसे सस्पेंड कर रखा था। पुलिस के मुताबिक, अमरीन नाम की उसकी सहेली इंदौर से उसके पास आकर रह रही थी। कल रात वह सेक्टर-46 के सदभावना अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 509 के अंदर अपने दोस्त अमित और अमरीन खान के साथ बैठी थी, उस समय उन लोगो ने कुछ शराब भी पी थी । पुलिस को दिए बयान में अमरीन ने बताया कि शराब पीने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी, जबकि अमित और पूजा एक कमरे में थे। थोड़ी देर बाद अमित ने दरवाजा खटखटाया और उसे बताया कि पूजा ने छलांग लगा दी है। अमलीन ने पुलिस को बताया था की वो अपने खिलाफ दर्ज मामले से बेहद परेशान थी जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आईएमए) की पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अर्चना गोयल और उनके पति इंडियन मेडिकल असोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने शिकायत की कि उन्हें अनुज मिश्रा नामक एक युवक ने फोन किया और उसने खुद को एक अखबार का रिपोर्टर बताते हुए कहा कि उसने एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर पूजा तिवारी के साथ मिलकर झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अर्चना गोयल और डॉ. अनिल गोयल फरीदाबाद, सेक्टर-17 में निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। उनका आरोप था कि अनुज ने उन पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया और उनकी साख खराब करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग की। जब डॉक्टर ने उन्हें नर्सिंग होम से जाने को कहा तो उन्होंने साजिशन एक अप्रैल को एक पोर्टल पर आर्टिकल लिख डाला। इतना ही नहीं उन दोनों ने इसे वॉट्सऐप और फेसबुक पर भी पोस्ट कर दिया। हालांकि महिला डॉक्टर की शिकायत के बाद थाना सेंट्रल पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत ई-मेल द्वारा अखबार और न्यूज चैनल को नोटिस भेजा था, जिसमें प्रबंधन से पूछा गया था कि क्या आरोपी अनुज और पूजा उनके कर्मचारी हैं। यदि कार्यरत हैं तो उनका पद व नाम बताया जाए, जिसके जवाब में अखबार और न्यूज चैनल ने दोनों को अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी थी। सेंट्रल थाना पुलिस ने अनुज मिश्रा और पूजा तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 420 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। तब से लेकर इस मामले की जांच की जा रही थी।


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