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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि

मीडिया            Sep 28, 2016


मल्हार मीडिया ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा और अन्य के पैरोल की अवधि 200 करोड़ रुपये के भुगतान की शर्त पर 24 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि ये रकम न देने पर उन्हें जेल वापस लाना होगा। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सहारा ने हमें धोखा देने की कोशिश की। पीठ ने कहा, समूह ने पहले यह नहीं बताया कि सेबी को बिक्री के लिए दी गई 60 संपत्तियों की सूची में से 47 संपत्तियां आयकर विभाग ने कुर्क कर रखी हैं। सहारा शपथपत्र में यह भी बताएगा कि उसने बेचने के लिए कुर्क संपत्तियों की सूची सेबी को क्यों दी। हमारा आप पर विश्वास नहीं रहा। आप शपथपत्र में हमें कुछ ठोस प्रस्ताव/रूपरेखा दीजिए कि कैसे और किस तरीके से आप शेष 12,000 करोड़ रुपये देंगे। सहारा कुल 24000 करोड़ रुपये में से लगभग 12000 करोड़ रुपये सेबी को लौटा चुका है। पीठ ने कहा कि सेबी और सहारा मिलकर यह भी कोर्ट को बताएं कि कितना भुगतान हो गया है और कितना बाकी रह गया है। पीठ ने यह बात सहारा की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस आग्रह के बाद कही कि राय को शेष राशि सेबी को भुगतान करने के लिए डेढ़ वर्ष का समय दिया जाए। पीठ ने कहा, आप दो साल से अधिक समय तक जेल में रहे और आपने संपत्ति बेचने के लिए जो भी सुविधाएं चाही, हमने दी। पर आपने धन नहीं लौटाया।


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