मल्हार मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है।
उत्तरप्रदेश पुलिस ने 2020 में कप्पन को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आगे कहा कि जमानत के 6 हफ्ते के दौरान सिद्दीकी को दिल्ली में ही रहना होगा, उसके बाद वह अपने घर केरल जा सकता है।
इस दौरान लोकल थाने में कप्पन को हाजिरी लगानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। ज्ञातव्य है कि पत्रकार समेत अन्य लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था।
यह गिरफ्तारी UAPA (Unlawful Activities Prevention Act ) के तहत की गई थी।
गौरतलब है कि सिद्दीक कप्पन एक भारतीय पत्रकार हैं, जिसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपित होने के बाद अक्टूबर 2020 को जेल में बंद किया था।
हाथरस के बूलगढ़ी गांव में साल 2020 में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था।
पीड़िता की मौत के बाद आनन-फानन में पुलिस द्वारा रात में ही शव को जला दिया गया था, जिसे लेकर देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला था।
हालांकि, मथुरा कोर्ट से झटका मिलने के बाद कप्पन ने इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायल की थी, जिस पर पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कप्पन को 23 महीने बाद जमानत मिली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 6 हफ्ते कप्पन को दिल्ली में ही रहना होगा। पुलिस थाने में उसे साप्ताहिक तौर पर हाजिरी लगानी होगी और वहीं, 6 हफ्ते बाद वो समुचित प्रक्रिया पूरी कर केरल भी जा सकते हैं।
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