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28 साल पुराने NDPS मामले में पूर्व आईपीएस को सजा

राष्ट्रीय            Mar 28, 2024


मल्हार मीडिया ब्यूरो।  

गुजरात के पालनपुर के 1996 के एनडीपीएस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उन्हें ये सजा सुनाई है।

इससे पहले बुधवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वकील को फंसाने के लिए 1996 में ड्रग्स रखने के एक मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बुधवार को दोषी ठहराया गया था।

दावा किया गया था कि राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने के लिए पुलिस ने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया था, जहां वकील रह रहा था। भट्ट उस समय बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक थे।

गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसले में स्पष्ट किया कि भट्ट को लगातार 20 साल की सजा काटनी होगी। जिसका सीधा मतलब है कि यह सजा जामनगर हिरासत में मौत मामले में आजीवन कारावास की सजा समाप्त होने के बाद शुरू होगी। भट्ट को 2015 में बर्खास्त कर दिया गया था और 2018 से वह जेल में बंद हैं।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएन ठक्कर ने भट्ट को बुधवार को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था और सजा का एलान बृहस्पतिवार को किया गया।

भट्ट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसका भुगतान नहीं करने पर एक अतिरिक्त वर्ष जेल में बिताना होगा।

 



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