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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं - सर्वोच्च न्यायालय

राष्ट्रीय            Jan 09, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है।

प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2016 में दिए अपने ही आदेश में बदलाव करते हुए यह आदेश दिया।

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले के तहत सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था।



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