मल्हार मीडिया ब्यूरो।
राजस्थान के अलवर में सा 2017 में मॉब लिचिंग में मारे गए पहलू खान की हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और उसके बेटों खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
राजस्थान के पहलू ख़ान की हत्या के मामले में अलवर ज़िला न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि साल 2017 में इस भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आज इस मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह मेवात ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे।
शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू ख़ान और उसके बेटों के साथ मारपीट की थी। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी।
पहलू ख़ान की हत्या के मामले में 8 आरोपी पकड़े गए, जिनमें दो नाबालिग हैं।
आज अलवर कोर्ट में इन 6 आरोपियों पर फैसला सुनाया गया। नाबालिग आरोपियों की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है।
गौरतलब है कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने दो FIR दर्ज की थी। एक FIR पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के खिलाफ हुई थी।
दूसरे मामले में पहलू खान और उसके दो बेटों के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है।पहलू खान की मौत हो चुकी है ऐसे में उनके खिलाफ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उनके बेटों के खिलाफ केस चलेगा।
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