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अदालत में महिला को न बचाने वाले 11 अफसरों को सजा

वामा            May 19, 2015


मल्हार मीडिया डेस्क अफगानिस्तान में एक अदालत ने मार्च में पीट-पीट कर मारी गई महिला फर्खुदा के मामले में 11 पुलिस अफसरों को दोषी पाया है। उन पर महिला को बचाने में नाकाम रहने के आरोप थे। अदालत ने काबुल पुलिस के इन 11 अधिकारियों को एक-एक साल की सज़ा सुनाई है। इस साल 19 मार्च को राजधानी काबुल के बीचोंबीच 28 साल की फर्खुदा को भीड़ ने क़ुरान का अपमान करने के झूठे आरोप लगाकर पीट-पीट कर मार दिया था। घटना के चश्मदीदों का कहना था कि उन्होंने क़ुरान का अपमान नहीं किया था। दरअसल फर्खुदा ने एक मज़ार पर तावीज़ बेचे जाने का विरोध किया था। वहीं के मौलवी ने उन पर झूठे आरोप लगा दिए थे। फर्खदा की हत्या के मामले में अदालत ने छह मई को चार लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालत में कुल 49 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत ने चार दिन की सुनवाई के बाद ही अपना पहला फैसला सुना दिया था। इस मामले में आठ लोगों को 16 साल की जेल की सज़ा भी हुई है और आठ पुलिसकर्मियों समेत 26 को निर्दोष पाया गया है। फखऱ़्ंदा की हत्या के बाद काबुल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।


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