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एफसीआरए उल्लंघन मामले में तीस्ता शीतलवाड को जमानत

वामा            Aug 11, 2015


मल्हार मीडिया ब्यूरो तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आंनद को राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के मामले में अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि उनके स्वतंत्र रहने से राष्ट्र को खतरा या जनहित को कोई खतरा नहीं है। अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इन आरोपियों के न्याय से भागने की संभावना नहीं है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। बहरहाल न्यायमूर्ति मदुला भाटकर ने कहा कि प्रथमदष्टया तीस्ता और उनके पति ने एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उन्होंने दोनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे किसी को सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए नहीं उकसाएं और किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हों। न्यायमूर्ति भाटकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में तीस्ता और जावेद की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। सीबीआई का आरोप था कि दंपति ने केंद्र से आवश्यक मंजूरी हासिल किए बगैर विदेशों से 1.8 करोड़ रूपये हासिल किए थे। न्यायमूर्ति भाटकर ने कहा, प्रथम दृष्टया यह अदालत पाती है कि एफसीआरए के तहत उल्लंघन हुआ है। लेकिन इसमें राष्ट्र की सुरक्षा और जनहित को खतरा कहां है आपको (सीबीआई) यह अदालत को दिखाना होगा।


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