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तीन साल की मासूम का दोषी भेजा गया रिमांड पर,स्कूल की फ्रेंचायजी रद्द

वामा            Feb 28, 2017


मल्हार मीडिया।
मध्यप्रदेश की राजधानी कोलार इलाके के गिरधर कैंपस स्थित प्ले किडजी स्कूल में तीन साल की मासूम के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोपी एपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा। बुधवार को एडीजे गिरी बाला की कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया था।

बच्ची के नाना ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी में देरी इसलिए हुई क्योंकि आरोपी और कोलार TI गौरव सिंह बुंदेला के बीच अच्छी दोस्ती है। आरोपों के बाद IG के निर्देश पर एसपी ने TI को देर रात लाइन अटैच करने के आदेश जारी कर दिए। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है।

FIR दर्ज होने के दो दिन बाद मंगलवार दोपहर बच्ची की फैमिली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और डीजीपी ऋषिकुमार शुक्ला से कोलार पुलिस की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलार TI बुंदेला ने FIR दर्ज करने में तीन दिन लगा दिए। आरोपी को हिरासत में लेने के बजाए वे हमें ही समझाते रहे।

इन आरोपों को सुनने के बाद डीजीपी ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपने के आदेश दिए। कोलार पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही की जांच भी होगी। इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा एएसपी क्राइम ब्रांच रश्मि मिश्रा को सौंपा गया। एसपी साउथ सिद्धार्थ बहुगुणा के मुताबिक बच्ची के बयान के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी एपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।


स्कूल मैनेजमेंट के वकील सचिन वर्मा ने ने बताया कि स्कूल की फ्रेंचाइजी सस्पेंड कर दी गई है। उनके नए एडमिशन पर भी रोक लगा दी गई है। मैनेजमेंट ऐसे शख्स को कंटीन्यू नहीं कर सकता। एग्रीमेंट ही इस आधार पर हुआ था कि अगर आपके कैंपस में कोई क्राइम होता है या आप उसमें शामिल होते हैं तो एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इसकी लिखित जानकारी कोलार थाने में दे दी गई है।

FIR पर कानून के जानकारों ने सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, मामले में बच्ची ने एपी सिंह को आरोपी बताया है, लेकिन उसकी पहचान वाॅट्सएप से देखकर करना बताया गया है। इससे आरोपी की पहचान डाउटफुल हो सकती है और बच्ची से आरोपी की शिनाख्तगी करवानी पड़ेगी। आगे चलकर आरोपी को अदालत में इसका फायदा भी मिल सकता है।



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