नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने वाले को 10 साल की सजा

वामा            Mar 11, 2016


मल्हार मीडिया ब्यूरो। व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार करने के जुर्म में अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पटियाला हाउस स्थित एडिशनल सेशन जज राकेश पंडित की अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा कि इस मामले में अभियुक्त पीड़िता का पिता है। अपने बच्चे को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के बजाय उसने उस पर खुद ही यौन हमला किया, उस समय वह महज 12 साल की थी और विरोध भी नहीं कर सकी। अदालत ने मुजरिम पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। उसने पीडि़ता को दो लाख रुपये का मुआवजा भी दिए जाने का आदेश यह कहते हुए दिया कि वह अब 15 साल की है तथा अपनी शिक्षा एवं भरण-पोषण के लिए आश्रित है। उसने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को यह राशि पीड़िता को देने को कहा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2010 में पीडि़ता से बलात्कार किया था, उस वक्त उसकी बीमार मां अस्पताल गई थी। लड़की ने डर के मारे इस घटना के बारे में नहीं बताया। तब वह कक्षा चौथी में पढ़ती थी। लेकिन जब आरोपी ने कुछ समय बाद फिर उससे बलात्कार करने की कोशिश की तब उसने एक महिला से उसकी शिकायत की जो उसे बाल कल्याण समिति ले गई क्योंकि उस वक्त तक उसकी मां गंभीर बीमारी के कारण गुजर चुकी थी।


इस खबर को शेयर करें


Comments