बीवी की हत्या की सजा, नाबालिग बहन की शादी पत्नि के रिश्तेदार से करायें

वामा            Mar 05, 2016


मल्हार मीडिया डेस्क। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की एक पंचायत ने हत्या के एक अभियुक्त को हुक़्म दिया कि वह अपनी 10 साल की नाबालिग बहन की शादी पीड़ित के एक रिश्तेदार से कर दे। पाकिस्तान में पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए समझौते के तहत ऐसी शादियां होती हैं, इसे 'वानी' कहते हैं। हालांकि यह ग़ैर कानूनी है। पंजाब के रहीमयार ख़ान ज़िले में एक आदमी पर बीवी की हत्या करने का आरोप लगा और उसे पुलिस गिरफ़्तार कर ले गई। बाद में गांव में बुज़ुर्गों की पंचायत बैठी। पंचायत ने फ़रमान दिया कि अभियुक्त अपनी 10 साल की बहन की शादी अपनी बीवी के 14 साल के रिश्तेदार से कर दे। पंजाब पुलिस ने शादी रुकवा दी और इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस अफ़सर चौधरी यासिन ने बीबीसी को बताया कि इस मामले से जुड़े 20 लोगों की तलाश की जा रही है। ये दोनों ही परिवार हिंदू हैं। पाकिस्तानी क़ानून के तहत यह प्रावधान है कि जिसकी हत्या होती है, उसका रिश्तेदार समझौता या पैसे के बदले हत्यारे को माफ़ कर सकता है। पाकिस्तान में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने से जुड़ा एक विधेयक जनवरी में संसद में पेश किया गया था। पर मजहबी संस्था इस्लामी विचार परिषद ने इसे 'ग़ैर इस्लामी' कहकर इसका विरोध किया, उसके बाद यह विधेयक वापस ले लिया गया।


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