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महिला को पत्थर से मारने की सजा सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द

वामा            Oct 19, 2015


मल्हार मीडिया डेस्क मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को सुनाई गई पत्थरों से मार-मार मौत की सजा को रद्द कर दिया है। मीडिया में आ रही रिपोर्टों के अनुसार इस महिला को विवाहेत्तर संबंधों का दोषी क़रार देते हुए रविवार को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये सुनाई थी। लेकिन बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस सज़ा को रद्द कर दिया कि इसमें क़ानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। मालदीव में इससे पहले भी विवाहेत्तर संबंधों के मामले में मार-पीट की सज़ाएं सुनाई जाती रही हैं। लेकिन रविवार को पत्थर मार-मार मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले की ख़ूब आलोचना हुई और मानवाधिकार समूहों ने इसकी कड़ी आलोचना की। बीबीसी की खबर के अनुसार मालदीव में संगसार कर मौत की सज़ा दिया जाना अपने आप में अनोखा मामला है। मालदीव में विवाहेत्तर संबंध ग़ैरक़ानूनी हैं लेकिन देश में आने वाले पर्यटकों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता।


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