मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिला कोषालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सभी सरकारी कर्मचारियों को टाइम पर सैलरी देने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि भोपाल में सभी सरकारी कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए।
उन्होंने बताया कि एमपी ट्रेजरी कोड 2020 में प्रावधान है कि महीने की 5 तारीख से अधिक कर्मचारियों के वेतन वितरण में देरी के लिए संबंधित ट्रेजरी का आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।
उन्होंने आगे कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वेतन बिल कोषागार में समय पर प्रस्तुत नहीं कियाजा रहा है, जिससे कर्मचारियों को वेतन वितरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इसके अलावा, अधिकांश कार्यालय वेतन वितरण के लिए देरी से भुगतान प्राप्त करते हैं, लेकिन देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए मंजूरी प्रस्तुत की जाती है।
इससे अनियमित भुगतान, वित्तीय अनियमितताएं और धन का गबन हो सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वेतन बिल माह के अंतिम कार्य दिवस से पूर्व कोषागार में ऑनलाइन प्रस्तुत किये जायें।
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