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चलित न्यायालय से मौके पर होगा दिव्यांगजनों की समस्या का निराकरण

खास खबर            Aug 22, 2024


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिये चलित न्यायालय लगाये जायेंगे। इन न्यायालयों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत प्रदेश एवं केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण मौके पर किया जायेगा।

चलित न्यायालयों की व्यवस्थाओं के संबंध में आयुक्त नि:शक्तजन कार्यालय में सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. गगन कोले, सचिव रामेन्द्र सिंह और डॉ. दीपमाला रावत उपस्थित थे।

नि:शक्तजन राज्य आयुक्त संदीप रजक ने बताया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये जिला स्तर पर चलित न्यायालय आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश का प्रथम चलित न्यायालय 17 अक्टूबर को सीधी और सिंगरौली जिले में आयोजित किया जायेगा।

चलित न्यायालयों में दिव्यांगजनों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों का मौके पर ही निराकरण किया जायेगा।

इसमें सिकल सेल एवं बहु-दिव्यांगता श्रेणी के दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने, व्हील-चेयर, मोटराइज्ड ट्राइसिकल, क्रेचेश, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र और स्व-रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा भी की जायेगी।

आयुक्त श्री रजक ने बताया कि चलित न्यायालय की व्यवस्थाओं के संबंध में जिला स्तरीय एडव्होकेसी की बैठक 28 अगस्त को सीधी तथा 29 अगस्त को सिंगरौली में आयोजित की जायेगी।

 

 


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