मल्हार मीडिया भोपाल।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ समय पहले भोपाल की कलियासोत नदी के संरक्षण को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
एनजीटी ने नदी किनारे 33 मीटर यानी, करीब 100 फीट नो-कंस्ट्रक्शन जोन करने के आदेश दिए।
वहीं, दो महीने में दोनों किनारों से सभी अतिक्रमण को हटाकर ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट विकसित करने को कहा। इस मामले में विभाग के सीनियर अफसर बैकफुट पर आ गए।
अब इसी मामले में नगरीय प्रशासन विभाग ने भोपाल के सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार को नोटिस थमाया है।
इस मामले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव केवीएस चौधरी कोलसानी ने सिटी प्लानर लिखार को नोटिस जारी किया।
नोटिस में लिखा कि प्रकरण की सुनवाई 27 जुलाई की जानकारी आपको भी 17 अगस्त की शाम को प्राप्त हुई थी। इस प्रकरण के प्रभारी होने की हैसियत से आपका यह उत्तरदायित्व था कि आप प्रकरण की प्रत्येक सुनवाई दिनांक पर हुई कार्रवाई से अवगत रहे।
साथ ही आवश्यकता होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए, लेकिन आप ऐसा करने में असफल रहे। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा उक्त प्रकरण में गंभीरतापूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इससे निगम की छवि धूमिल हुई है। क्यों न आपकी दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी जाए? इसका जवाब 7 दिन के भीतर दें। जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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