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भोपाल कलेक्टर के निर्देश, वाहन देने से मना किया तो होगी कार्यवाही

मध्यप्रदेश            Apr 23, 2024


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन - 2024 कार्य के लिए विभिन्न विभागों, कार्यालयों को वाहन अधिग्रहण आदेश भेजे गये हैं।

जिसने भी आदेश का पालन नहीं किया है उसके खिलाफ THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951 की कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई से बचने का सिर्फ एक तरीका है

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जिन विभागों द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं अथवा कार्यालयों के वाहनों की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया कि अधिग्रहण किये गये वाहन उपलब्ध कराये जाने में यदि किसी विभाग को कोई कठिनाई या समस्या है, तो विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी को एडीएम श्री हिमांशु चन्द्र,आईएएस के समक्ष उपस्थित होकर अवगत करायें।

वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन

राज्य शासन ने विभागों के विधायी प्रस्तावों का परीक्षण करने के लिए वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन  किया हैं। समिति में मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव,नर्मदा घाटी विकास /जल संसाधन, डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव, गृह,संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास,  नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन,  मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, वित्त, मनीष सिंह, सचिव, विधि एवं विधायी कार्य धर्मपाल सिंह शिवाच, वरिष्ठ सचिव समिति में होंगे।

 



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