अशनीर ग्रोवर पर मानहानि का केस दर्ज

मध्यप्रदेश            Sep 11, 2023


 मल्हार मीडिया ब्यूरो।

ट्रेड फेयर व बिजनेस कान्क्लेव में इंदौर की स्वच्छता पर रविवार को आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सोमवार को भारत पे के पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के खिलाफ लसूड़िया थाने में मानहानि का केस दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर (सीएसआइ) संजय घावरी की शिकायत पर धारा 499, 500 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसके मान-सम्मान के खिलाफ कुछ छपवाना मानहानि माना जाता है। धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड के प्रावधान हैं, जहां दोषी को दो वर्ष तक साधारण कारावास में रखा जाता है।

घावरी के मुताबिक, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम जीतो में अशनीर ने कहा था कि दो-तीन बार से सुन रहा हूं कि इंदौर सफाई में नंबर वन आ रहा है। सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि स्वच्छता सर्वे खरीद रखा है। वर्ष 2017 से लगातार स्वच्छता में नंबर वन का अवार्ड इंदौर को केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम के सफाईकर्मी, रहवासियों का सहयोग है।

घावरी ने कहा, कचरे निपटाने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर किए जाने व अन्य पैरामीटर पर सरकार द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, लेकिन अशनीर ने इंदौर के रहवासी, सफाईकर्मी, भारत सरकार आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को अपमानित करने व लांछन लगाते हुए कहा कि शहर में सफाई नहीं होती। यहां बड़े-बड़े कचरों के ढ़ेर लगे हुए हैं। यह सुनकर अपने आप को अपमानित महसूस किया है। उनके साथ निगमकर्मी भी अपमानित महसूस कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कान्क्लेव में अशनीर ने यह भी कहा था कि क्लीनेस्ट के सर्वे में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं गिनते हैं, मलबे को भी गिनते हैं। इंदौर में हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। उनकी इस टिप्पणी के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने कड़ा विरोध जताया था।

उधर, इंदौर की छप्पन दुकान एसोसिएशन ने भी अशनीर ग्रोवर पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि ग्रोवर का बयान आपत्तिजनक है। यह इंदौर और इंदौर के लोगों का अपमान है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ग्रोवर माफी नहीं मांग लेते, छप्पन दुकान पर उनको इंट्री नहीं दी जाएगी।

 



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