मल्हार मीडिया भोपाल।
हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका पर जारी पूर्व निर्देश का पालन न करने पर भोपाल से निर्वाचित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने जुर्माना राशि 10 दिन के भीतर एनजीओ बूंद के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी कहा कि राशि जमा नहीं करने की स्थिति में लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
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विधानसभा चुनाव-2023 में भोपाल से भाजपा के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने चुनाव याचिका दायर करते हुए आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा व पंखुड़ी विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने आठ अप्रैल, 2024 को आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने कहा था। अधिवक्ता पंखुड़ी ने दलील दी कि 120 दिन गुजरने के बावजूद वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
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