मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक ने आज बुधवार 14 जून को "मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023 का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया है।
यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियाँ गठित होंगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे।
राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकताअनुसार बदलाव किया जायेगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, सहकारी आवास, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन, लघु वनोपज सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप "मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम" CMYIPDP प्रोग्राम में संशोधन की स्वीकृति दी है।
CMYIPDP प्रोग्राम में इंटर्न का मानदेय 8 हजार रूपये से बढ़ा कर 10 हजार रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। इंटर्न की नियुक्ति अब ब्लॉक स्तर के साथ पंचायत स्तर पर की जाएगी।
साथ ही मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन के 13 मई 2021 को जारी आदेश की कंडिका VIII में संशोधन प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है।
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