मल्हार मीडिया भोपाल।
उत्तरप्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश में कावड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के निर्देश सरकार की तरफ से नहीं जारी किए गए हैं।
इस आशय की जानकारी नगरीय निकाय विभाग ने जारी की है। दो दिन से इस संबंध में लगातार आ रहे समाचारों से भृम की स्थिति बनते देख सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण आज रविवार 21 जुलाई को जारी किया गया है।
उत्तरप्रदेश में दुकानों पर दुकान मालिकों का नाम लिखने के आदेश जारी होते ही इसका असर मध्यप्रदेश में भी दिखा। कुछ विधायकों ने इस संबंध में समर्थन बयान भी दिए। मध्यप्रदेश में इस मामले को लेकर खबरें भी लगातार जारी हैं।
जनता में भृम की स्थिति बनती देख मप्र सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय क्षेत्र अंतर्गत कावड़ यात्रियों के मार्ग में आने वाली दुकानों के बोर्ड पर दुकान मालिक के नाम लिखने संबंधित कोई भी निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा या शासन स्तर पर जारी नहीं किए गए हैं।
विभाग ने कहा कि कुछ निकायों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि वहां कावड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानों पर दुकान मालिक के नाम अनिवार्य रूप से लिखवाये जा रहे हैं, विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि भ्रम से दूर रहें।
"मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम,2017" के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं। इन बोर्डों पर दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
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