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विज्ञापन मामलों में ASCI के कदमों को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही

मीडिया            Feb 09, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक और गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर कार्रवाई के मामले में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) द्वारा उठाए जा रहे कदमों को सही माना है। हाल ही में दिए गए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई है कि मीडिया के क्षेत्र में टीवी और रेडियो प्रोग्रामों पर वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए ASCI काफी प्रभावी रूप से कदम उठाता है।

अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि मीडिया के कंटेंट पर नजर रखने के लिए इस समय वैधानिक (statutory) अथवा स्वनियमन (self-regulatory) का जो सिस्टम है, वह पर्याप्त है और उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में ASCI के चेयरमैन एसके स्वामी ने कहा, ‘यह ASCI के लिए काफी गर्व और सम्मान की बात है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से मान्यता मिली है। ऐसे में ASCI का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है और एडवर्टाइजिंग कंटेंट के स्वनियमन (self-regulating) की दिशा में अब और तेजी से काम किया जाएगा। अर्थात, दर्शकों को गुमराह करने वाले और गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों के खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।’



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