मल्हार मीडिया ब्यूरो।
मध्यप्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित करने के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बैंच ने निरस्त कर दिया है। अब डॉ. मिश्र भविष्य में भी चुनाव लड़ सकेंगे।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था, जहां पर सुनवाई चल रही थी और शुक्रवार को कोर्ट ने डॉ. मिश्रा को राहत भी दे दी।
चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था।
कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर डॉ. मिश्रा के विरूद्ध निर्णय आया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी। पिछले साल डॉ. नरोत्तम मिश्र से दिल्ली में चुनाव आयोग ने सवाल-जवाब किए थे।
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