मल्हार मीडिया ब्यूरो।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे की जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली। जमानत याचिका न्यायाधीश एस.पी. गर्ग ने मंजूर की।
गौरतलब है, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कार्ति चिदंबरम को साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया बोर्ड को 'विदेश निवेश प्रोन्नत बोर्ड' की मंजूरी दिलाने के एवज में रुपये लेने के आरोप में फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री थे।
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