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चुनाव आयोग का आदेश:तीन साल से जमे अफसरों के करने होंगे सरकारों को तबादले

राष्ट्रीय            Feb 24, 2024


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने वाले अफसरों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार 24 फरवरी को राज्यों को निर्देश दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस जिले में अधिकारी का ट्रांसफर किया जा रहा है, वो उसी संसदीय क्षेत्र में ना आता हो, जहां अधिकारी पहले पोस्टेड था। चुनाव आयोग ने राज्यों से यह भी कहा कि इस निर्देश का पालन सही भावना के साथ हो।

चुनाव आयेाग की नीति के मुताबिक, जो अफसर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, या फिर एक ही जगह पर 3 साल पूरे कर चुके हैं, उनका लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये अफसर किसी पार्टी या कैंडिडेट के फायदे के लिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सकें।

इलेक्शन कमीशन ने चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपनी मौजूदा पॉलिसी को और मजबूत करने का फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त रजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि किसी जिले से बाहर ट्रांसफर किए जा रहे अफसर का ट्रांसफर एक ही संसदीय क्षेत्र में ना किया जाए।

राज्य सिर्फ यह दिखलाने के ट्रांसफर ना करें कि उन्होंने निर्देशों का पालन किया है। सही भावना के साथ इन निर्देशों को लागू किया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये नियम उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होगा, जहां सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें अफसरों का तबादला एक जिले से आसपास के किसी जिले में कर दिया गया, लेकिन दोनों ही जिले एक ही संसदीय क्षेत्र में आ रहे थे।

आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। आयोग के मुताबिक राज्य सरकारें पॉलिसी में इन कमियों का फायदा उठा रहे थे। आयोग ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है।

शनिवार 24 फरवरी को चेन्नई पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा- राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणापत्रों में वादे करने का अधिकार है। वहीं, वोटर्स को भी यह जानने का अधिकार है कि क्या ये घोषणा वास्तविक हैं और इन्हें किस तरह से फंड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर विचार किया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पार्टियों से कहा- दिव्यांगों के लिए गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए।

 



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