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मप्र में नई आबकारी नीति के तहत,149 अहाते और शॉप बार होंगे बंद, अवैध बिक्री पर भी लगेगी रोक

राज्य            Jan 31, 2018


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य में संचालित शराब दुकानों के 149 अहातों और शॉप बार को एक अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। राज्य मंत्रि-परिषद की बुधवार को हुई बैठक का ब्योरा देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया, "मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री चौहान के पूर्व में किए गए वादे के अनुसार 149 अहातों व शॉप बार को बंद करने का फैसला लिया गया। यह सभी एक अप्रैल से बंद हो जाएंगे।"

उन्होंने बताया कि कन्या विद्यालय, कन्या छात्रावास, धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानें नहीं खुल सकेंगी, खुली होंगी तो उन्हें बंद किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार 31 जनवरी को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। निर्णय के अनुसार 01 अप्रेल 2018 से प्रदेश के गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स हॉस्टल एवं वैध धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी तक अवस्थित मदिरा दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। राज्य की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में संचालित 149 अहाते और शॉप-बार एक अप्रैल से बंद कर दिये जायेंगे।

मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में पहली बार सुनिश्चित क्षेत्रों में उपभोग नियंत्रण नीति (Dry Zone Polcy) प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत पवित्र नदियाँ, स्कूल ,कॉलेज,धार्मिक स्थल एवं गर्ल्स हॉस्टल के निकटवर्ती क्षेत्र को Dry zone घोषित किया जाकर वहाँ मदिरापान पूणत: प्रतिबंधित रहेगा।

ऐसे स्थानों को अधिसूचित किया जायेगा। शराब पीकर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध घटित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मदिरापान का लाभ ना दिया जाकर वर्धित दंड शास्ति के प्रावधान भारतीय दंड विधान संहिता में किये जाने के लिए गृह विभाग से अनुशंसा की जायेगी। आबकारी अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले आदतन/कुख्यात अपराधियों को कलेक्टर द्वारा 6 माह की अवधि के लिए निष्कासन करने का अधिकार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही शराब उपभोग की प्रवृति पर नियंत्रण कायम करने, लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय में संलग्न व्यक्तियों एवं स्थानों की पहचान कर आबकारी एवं पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित किये जाने के दृष्टिकोण से ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया है।


मंत्रि-परिषद ने आगामी वर्ष 2018-19 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन प्रचलित व्यवस्था वर्ष 2017-18 अनुसार सर्वप्रथम नवीनीकरण के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया है। नवीनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात समान आरक्षित मूल्य पर सार्वजनिक रूप से लाटरी आवेदन पत्र भी आमंत्रित किये जाकर समग्र में मदिरा दुकानों का निष्पादन किया जायेगा। नवीनीकरण/लाटरी आवेदन के पश्चात निष्पादन से शेष रही मदिरा दुकानों का निराकरण ई-टेण्डर के माध्यम से ऑन लाईन व्यवस्था अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर ही वर्ष 2018-19 के लिए निष्पादन की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रि-परिषद की बैठक में अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लिये गये । मदिरा की बोतलों पर विशेष सेक्यूरिटी होलोग्राम चस्पा होंगे, किसी भी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई देशी/विदेशी मदिरा की बोतल पर चस्पा होलोग्राम का नम्बर विर्निदिष्ट मोबाईल नम्बर 562634500 पर भेजने से मदिरा की वैधता की जाँच उपभोक्ता को अपने मोबाईल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

इसी प्रकार मदिरा का परिवहन, निर्माणी ईकाइयों से भांडागारों तथा भांडागारों से मदिरा दुकान तक के लिए परिवहन परमिट, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि की व्यवस्था ऑन लाईन किये जाने का निर्णय लिया गया।

भारत-माता परिसर निर्माण
मंत्रि-परिषद की बैठक में भारतमाता परिसर निर्माण के लिए नगर पालिका निगम भोपाल को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। भारतमाता परिसर के निर्माण के लिए नगर निगम भोपाल को कुल 5.046 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। यह भूमि ग्राम सिंगारचोली, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के खसरा क्रमांक 64 में स्थित है।

बैठक में नेवल सेलिंग नोड की स्थापना के लिए भारत सरकार, रक्षा विभाग को ग्राम कोहेफिजा (खानूगाँव) तहसील हुजूर, जिला भोपाल में 0.202 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।

नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का निर्णय लेते हुऐ नगरीय निकायों को अपने सीमा क्षेत्र में होने वाले किसी भी प्रकार के मनोरंजन, मनोविनोद तथा आमोद-प्रमोद पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इससे नगरीय निकायों को आय प्राप्त होगी।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण के निर्णय
मंत्रि-परिषद की बैठक में विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा 6 लाख रूपये वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रूपये वार्षिक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के संचालन की निरंतरता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति विकास के कार्यालय भवनों के निर्माण/विदयुतिकरण योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के संचालन के लिए निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की।

गौण खनिज नियम में संशोधन
मंत्रि-परिषद द्ववारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में परम्परागत साधनों से ईंट/कवेलू आदि निर्माण के लिए अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनकी सहकारी समितियों को उत्खनि-पट्टा प्राप्त करने एवं रॉयल्टी से छूट प्राप्त थी। संशोधन के पश्चात अब इनको यांत्रिक क्रियाओं द्वारा ईंट/कवेलू आदि के निर्माण पर भी छूट प्राप्त होगी।


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