मल्हार मीडिया भोपाल।
घर से जल निकासी या शौच गृह की व्यवस्था न बनाने पर लगेगा पांच हजार रुपये अर्थदंड
मध्यप्रदेश में अब घर से जल निकासी या शौच गृह की व्यवस्था न होने पर अब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
इस संबंध में सरकार विधानसभा के बजट सत्र में नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन करेगी।
वर्तमान अधिनियम में तीन माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड का प्रवधान है।
कारावास के प्रावधान का अव्यावहारिक मानते हुए समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अर्थदंड एक हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये होगा और प्रतिदिन दो के हिसाब से दो सौ रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त तौर पर अर्थदंड लगाया जा सकता है।
इसी तरह शव को श्मशान या कब्रस्तान ले जाने के लिए मार्ग निर्धारित करने का प्रावधान भी अब नहीं रहेगा।
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